फसल बीमा योजना: बिहार के किसानों को ₹10000 प्रति हेक्टेयर मिलेगा
बिहार की त्रासदी है कि लगभग हर साल राज्य में बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से लाखों किसानों की फसलें बर्बाद होती है। उनके खेत खराब होते हैं और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए बिहार सरकार ने योजना चलाई है जिसके तहत किसानों की फसल का बीमा होता है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य फसल बीमा योजना की शुरूआत की है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आपको epacs.bih.nic.in या pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत प्रति हेक्टियर 10 हजार रुपये का बीमा होता है।
इस योजना के तहत उन किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों और दूसरी कर्ज देने वाली संस्थाओं से कर्ज ले चुके हैं। बिहार सरकार अन्य एजेंसियों से पैसा उधार लेने वाले किसानों को भी बीमा का लाभ प्रदान करेगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
वेबसाइट http://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx पर जाएं।
होमपेज पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना – बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन के लिए क्लिक करें
इसके बाद कृषि विभाग में किसान कृषि पर क्लिक करें।
मुख्य मेनू में मौजूद पंजीकरण टैब पर जाएं और पंजीकरण पर क्लिक करें।